कृषक साथी योजना : राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को कई प्रकार की योजनाओं की सौगात देते आ रही है जिसके माध्यम से उनका कल्याण होता आ रहा है अभी हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से योजना का बजट बढ़ाकर ₹5000 करोड़ कर दिया गया है।I
अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं और आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम इस पोस्ट में आपको इस योजना की जानकारी दे रहे हैं, कृपया इस आर्टिकल को पूरा पड़े I
जिससे कि आप इस योजना के माध्यम से किसान को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने से संबंधित सभी संबंधित जानकारी जान सकोगे।

- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ? (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्था योजना के फायदे (Benifits)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य (Objective)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की मुख्य विशेषताये (Main key Features)
- कृषक साथी योजना में लाभ पाने वाले लाभार्थी
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में दी जाने वाली आर्थिक राशि
- योजना की पात्रता एवं मानदंड (Criteria & Eligibility)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन की प्रक्रिया (Registration Process)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़े सवाल-जवाब
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ? (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के राज्य के द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के समस्त किसान जो कृषि के दौरान उनके साथ दुर्घटना होने पर राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाएगी I
इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹50,000 हजार से लेकर ₹2 लाख तक की सहायता दी जाएगी जिसमें इस योजना के अंतर्गत एवं समस्त किसानों को लाभ मिल सकेगा I
जिनकी आयु 15 साल से लेकर 70 साल के बीच है। इस योजना में किस प्रकार की दुर्घटना होने पर कितनी सहायता मिलेगी जिसकी जानकारी आपको नीचे विस्तारपूर्वक बताई जाएगी कृपया इस आर्टिकल को पूरा पढ़े ।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ
राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को समस्त आर्थिक सुविधा और उनके जीवन की सुरक्षा प्रदान करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 24 फरवरी 2021 को इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है I
जिसके तहत अभी हाल ही में इस योजना के लिए सरकार ने अपना बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया है जिसके माध्यम से किसानों को उनके साथ दुर्घटना होने पर समस्त प्रकार के लाभ प्रदान करवाएं जाएंगे ।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जानकारी (Yojana Highlights)
योजना नाम | “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” |
राज्य | राजस्थान |
किसके द्वारा शुरू की | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी |
कब शुरू की | 24 फरवरी 2021 को |
विभाग | कृषि विभाग |
लाभ लेने वाले | राज्य के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना |
किस श्रेणी की योजना | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
सहायता राशि | 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक |
बजट | 5000 करोड़ |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करे |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्था योजना के फायदे (Benifits)
राजस्थान कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से लाभार्थी किसानों को कई प्रकार के फायदे मिलेंगे जिसकी जानकारी नीचे आपको बताई है।
- इस योजना के अंतर्गत उन समस्त किसानों को लाभ मिलेगा जो केवल कृषि पर ही निर्भर रहते हैं।
- ऐसे किसान जो किसी कार्य के दौरान उनके साथ दुर्घटना होने पर सरकार उन्हें भरण पोषण हेतु सहायता राशि प्रदान करेगी I
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹50000 से लेकर ₹200000 तक की सहायता राशि सरकार प्रदान करेगी।
- यदि किसी कारणवश किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत ₹200000 तक की सहायता राशि सरकार देगी।
- यदि दुर्घटना के दौरान उनके हड्डी या सिर में गंभीर चोट या अंग भंग हो जाता है तो सरकार ऐसी स्थिति में उन्हें ₹50000 तक की राशि प्रदान करेगी।
- इस योजना के माध्यम पर माध्यम से किसी पर आधारित किसानों को उनके साथ घटना होने पर सरकार के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे ।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के उद्देश्य (Objective)
राजस्थान राज्य में ऐसे कई लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी आमदनी केवल कृषि आधारित कार्य पर ही निर्भर करती है ऐसे में यदि उनके साथ दुर्गा दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह अन्य कार्य करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए राजस्थान सरकार ने इन कृषि पर आधारित किसानों को आर्थिक सहायता राशि के द्वारा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने की घोषणा की थी I
जिससे कि इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य के समस्त किसान को आत्मनिर्भर मजबूत और सशक्त बनाया जा सकेगा जिससे कि वह दुर्घटना के समय में अपने आप को उभार कर आगे बढ़ सके ।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की मुख्य विशेषताये (Main key Features)
राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की कई सारी मुख्य विशेषताएं हैं लेकिन हम आपको कुछ मुख्य बिंदु नीचे आपको बता रहे हैं जिसे आप को जाना आवश्यक है।
- राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के लिए हित में शुरू की गई एक अति कल्याणकारी योजना है।
- दुर्भाग्यवश किसी किसान के द्वारा साथ दुर्घटना होने पर सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक रास्ता आर्थिक राशि के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवा सकेगी।
- संकट की घड़ी में राज्य के किसान को उभरने में मजबूती मिलेगी जिससे कि वह आत्मनिर्भर हो सशक्त बन सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के लाभार्थी किसान को ₹50000 से लेकर ₹200000 तक की राशि प्रदान करवाई जाएगी।
- यदि किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ₹200000 तक की सहायता राशि सरकार उपलब्ध करवाएगी।
- इस योजना में किसान को आवेदन करने के लिए यहां-वहां भटकने की आवश्यकता नहीं होगा I
- इसमें किसान ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना आवेदन दर्ज करा सकेगा।
- योजना के अंतर्गत किसान आवेदन अपने अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकेगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र को विकसित बनाया जा सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उस परिवार में आवेदक करता ने छह माह के भीतर आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है तो इस योजना के अंतर्गत उसे लाभ नहीं मिलेगा।
- सीएम अशोक गहलोत ने कृषक साथी स्कीम के तहत इस योजना का बजट ₹5000 करोड़ का रखा है।
कृषक साथी योजना में लाभ पाने वाले लाभार्थी
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से कृषि आधारित किसान और किसानों मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या उनका अंग भंग या मृत्यु होने पर सरकार उन्हें ₹50हजार से लेकर ₹2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करेगी I
जिसमें मृत्यु होने पर किसानों को ₹200000 तक की सहायता राशि आवेदन करने के बाद मिलेगी सरकार की इस मुख्यमंत्री के सरकारी योजना के अंतर्गत इन निम्न पीड़ित परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो कि इस प्रकार से।
- ऐसे किसान जो कृषक हो या खेतिहर मजदूरों द्वारा किसी कार्य में कृषि यंत्र का उपयोग करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए हो।
- खेती से संबंधित सिंचाई करते समय या कुआं खोदते समय ट्यूबवेल स्थापित करते वक्त बिजली के करंट लगने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
- मुख्य मंडी यार्ड जाए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किए जाने वाले क्रय केंद्रों पर किसी यंत्रों के उपयोग करते वक्त दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति पर।
- मंडी में बोरियों को उठाते समय।
- मंडी प्रकरण में ट्रैक्टर ट्राली बेल गाड़ी भेजता गाड़ी पलटी खाने पर दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में दी जाने वाली आर्थिक राशि
राजस्थान की इस कृषक साथी योजना के माध्यम से किन किसानों को किन स्थिति में कितनी आर्थिक राशि प्रदान की जाती है ऐसी स्थिति में यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे ₹200000 मिलेंगे यदि किसान के सिर पर चोट लगने के कारण या उसकी रीढ़ की हड्डी फैक्चर है कोमा में चले गया तो उसे ₹50000 तक मिलेंगे I
और इसके अतिरिक्त किसान के अंग में विकलांगता होने पर भी उसे ₹50000 मिलेंगे । महिला या पुरुष के बालों की डिस्कल्पे होने पर भी ₹40000 की सहायता सरकार प्रदान करेगी । अगर किसान का एक अंग विकलांग हो जाए (जैसे हाथ पैर आदि) तो ऐसी स्थिति में उन्हें ₹25000 मिलेंगे ।
यदि किसान की एक उंगली कटती है तो उसे ₹5000 दो उंगली कट जाने पर 10000 उंगली कटने पर 15000 और चार उंगली कटने पर ₹20000 की राशि राशि सरकार के द्वारा मिलेगी और इसके अतिरिक्त दुर्घटना एक्सीडेंट के माध्यम से फ्रैक्चर हो जाने पर ₹5000 की सहायता ₹5 हजार की सहायता राशि मिलेगी ।
1. | यदि किसान की मौत हो जाने पर | 2 लाख |
2. | सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में या रीड फ्रैक्चर हो जाएं | 50 हजार |
3. | किसान 2 अंगो में विकलांगता हो जाएं | 50 हजार |
4. | बालो की डी-स्कल्पिंग होने पर | 40 हजार |
5. | अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं | 25 हजार |
6. | किसान की 4 उंगलियां कट जाने पर | 20 हजार |
7. | किसान की 3 उंगलियां कट जाने पर | 15 हजार |
8. | किसान की 2 उंगलियां कट जाने पर | 10 हजार |
9. | किसान की 1 उंगलियां कट जाने पर | 5 हजार |
10. | किसान का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर होने पर | 5 हजार |
योजना की पात्रता एवं मानदंड (Criteria & Eligibility)
यदि लाभार्थी किसान को मुख्यमंत्री कृषक योजना के माध्यम से लाभ पाना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत पात्रता और शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना आवश्यक है जो कि नीचे आपको विस्तार पूर्वक बताई गई है जो कि इस प्रकार से ।
- इस योजना में आवेदन करने वाले किसान को राजस्थान का निवासी होना ही चाहिए। यदि वह आवेदक राजस्थान का नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति केवल कृषि क्षेत्र से संबंधित ही होना चाहिए अन्यथा किसी अन्य क्षेत्र जैसे प्राइवेट नौकरी ड्राइवरी मजदूरी जैसे कार्य करने वाले को इस योजना की पात्रता नहीं मिलेगी।
- इस योजना में लाभ पाने के लिए लाभार्थी यलावर्ती के परिवारों के द्वारा पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु 15 से 17 वर्ष के मध्य होना चाहिए ।
- यदि आवेदक का बैंक का खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है तो उसे लिंक होना जरूरी है।
- यदि किसी कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसी स्थिति में उसकी सहायता राशि परिवार में पत्नी और बच्चों को ही दी जाएगी।
- यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 6 माह के अंदर आवेदन फॉर्म करना आवेदन फॉर्म जमा करना जरूरी है I
- यदि इस सीमा के पूर्ण होने के बाद फॉर्म नहीं जमा कराया जाता है तो इस योजना में इन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि किसान की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है जिसे आता हार्टअटैक या अन्य किसी कारण से तो उसमें भी इस योजना में किसान को फायदा नहीं मिलेगा ।
आवश्यक दस्तावेज (Require Document)
राजस्थान सरकार की इस कृषक साथी योजना में आवेदन कराने से पूर्व आवेदक के पास ही निम्न प्रकार का दस्तावेज होना आवश्यक दस्तावेज के आधार पर ही इस योजना में आप का सत्यापन कर आपको इस योजना में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी I इस योजना में आपके पास निम्न प्रकार के दस्तावेज होना जरूरी है जो कि इस प्रकार से है ।
- SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्र
- हियर डिटेल रिपोर्ट
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्ट
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र
- इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र
- विकलांगता फोटो
- जन्मप्रमाण पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- जमीन से जुड़े कागजाद
- योजना का एप्लीकेशन फॉर्म
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक अकाउंट नंबर
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन की प्रक्रिया (Registration Process)
अगर आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करना नहीं आता है, तो नीचे हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार ने भी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जारी नहीं की है I
इसलिए इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अभी ऑफलाइन तरीके के माध्यम से ही आवेदन करना पड़ेगा I यहां हम Pmmodischeme.com के माध्यम से आपको समझ से जानकारी आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं जो कि इस प्रकार से है।
- सबसे पहले आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके क्षेत्र के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको यहां पर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्म को लेना होगा।
- अब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी जैसे नाम पिता नाम मोबाइल नंबर स्थानीय पता आधार नंबर इन समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
- अब इस फॉर्म में पूछे गए समस्या दस्तावेजों की कॉपी को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब इससे लगने की गए दस्तावेज को डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- आपके द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म का सत्यापन इन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन करने के बाद आपको इस योजना के माध्यम से आपके खाते में सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान करवा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़े सवाल-जवाब
Q.1 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कब शुरू हुई?
Ans: योजना की शुरुवात 24 फरवरी 2021 को राजस्थान में हुई है?
Q.2 कृषक साथी योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
Ans: इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू किया गया है।
Q.3 मुख्यमंत्री कृषक साथी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी किसान को कितनी राशि प्रदान करवाई जाती है?
Ans: इस योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु होने पर ₹200000 की सहायता राशि और दुर्घटना में फैक्चर से लेकर हड्डी टूटने या अंग भंग होने पर 5000 से लेकर ₹50000 तक की सहायता राशि सरकार प्रदान करवाती है।
Q.4 हम सीएम कृषक साथी स्कीम में पंजीकरण किस तरीके से करवाए?
Ans: इस योजना में आपको पंजीयन करवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन करके इसमें आवेदन दर्ज करा सकते है I
Q.5 यदि किसी किसान की कृषि कार्य के दौरान दो उंगली कट जाती है तो उसे कितनी सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी?
Ans: यदि किसान की कृषि कार्य के दौरान दो उंगली कट जाती है तो सरकार इन्हें ₹10000 तक की सहायता राशि देगी I
निष्कर्ष (Conclusion)
अब आप इस लेख को पूरा पढ़ कर राजस्थान की इस कल्याणकारी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित समस्त जरूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से जानने को मिल गई होगी ।
अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, जिससे कि इस योर जानकारी के माध्यम से किसी और का भी लाभ हो सकता है तो इसे अवश्य शेयर करें ।
और इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें । और ऐसी ही किसानों के हित में और भी नई नई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट Pmmodischeme.com को फॉलो करें।
धन्यवाद