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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: आज हम मध्यप्रदेश सरकार में रह रहे विकलांगो को लाभ पहुंचने वाली योजना के बारे जानेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे दिव्यांग जिनका शरीर ४०% से अधिक असहाय है। उन लोगो की प्रति माह ५०० रुपये की धन राशि MP Viklang Pension Yojana के माध्यम से दी जाएगी।
जिससे वो अपनी जरूरतो की पूर्ती कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की।
आगे आप इस स्कीम से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकरी जैसे- इसके लाभ, उद्देश्य, मिलने वाली राशि, रजिस्ट्रेशन आदि। मुख्य बाते इस पोस्ट में आप जानोगे।
![मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की जानकारी [2020] 1 मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना - Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme](https://i2.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/07/मध्य-प्रदेश-विकलांग-पेंशन-योजना.jpg?resize=660%2C371&ssl=1)
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 क्या है?
Viklang Pension Scheme मध्यप्रदेश के ऐसे दिव्यांगों के लिए शुरू की गई हो जो की अपने जरूरतो की पूर्ती हेतु असक्षम है। ऐसे विकलांग लाभार्थियों को प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
![मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की जानकारी [2020] 2 Mp Govt Portal](https://i2.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/07/Mp-Govt-Portal.jpg?resize=350%2C57&ssl=1)
जिससे वो आत्मनिर्भर बन पाए। और समाज में उनका सम्मान हो सके।
इसी उद्देश्य की पूर्ती हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इससे जुडी और अधिक जानकरी के लिए आप इस पोस्ट के जारी रखे ताकि आप सभी मुख्य बिंदु के बारे में आप जान सके।
Basic Detail of Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme
नाम | विकलांग पेंशन योजना |
Govt Of | Madhya Pradesh |
Department | सामाजिक सुरक्षा (MP) |
लाभार्थी | प्रदेश के विकलांग |
सहायता राशि | 500/- per Month |
Official Site | socialsecurity.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल ऑनलाइन
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?
इस स्कीम के माध्यम से लाभार्थी को मिलने वाला लाभ इस प्रकार से है।
- ↪️प्रदेश के विकलांग को योजना के माध्यम से प्रति माह ५००/- रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- ↪️जिससे वो अपनी जरूरतों की पूर्ती कर सके।
- ↪️अब किसी भी विकलांग को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- ↪️इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी विकलांग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- ↪️प्रदेश के ऐसे सभी दिव्यांग जिनका शरीर ४०% से अधिक असहाय है। वे लोग इस योजना का ले पाएंगे।
- ↪️अब वो समाज में सम्मान पूर्वक रहने का मौका मिल पायेगा।
MP Viklang Pension Yojan के उद्देश्य
हमारे समाज में विकलांगो के काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। समाज के द्वारा उनसे अच्छे व्यवहार भी नहीं किया जाता है। और उन्हें दैनिक जरूरतों की पूर्ती हेतु काफी ज्यादा समस्या होती है।
इसी के निवारण हेतु माध्यम प्रदेश सरकार में दिव्यांगों को लाभ पहुंचने के लिए MP Viklang Pension Yojana का शुरुआत की।
इसके अंतर्गत सभी लाभार्थी की प्रति माह ५००/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। फलस्वरूप वो अपनी जरुरत की पूर्ति स्वयं कर पाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना न पड़े। और वे समाज में अपना जीवन शांति पूर्वक चला सके।
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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता एवं मानदंड क्या है?
इस स्कीम के पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को निम्न प्रकार के नियमो जरूरी है। जिसे हमने निचे बताया गया है।
- 👉लाभ लेने वाले लाभार्थी का प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
- 👉विकलांग के परिवार की वार्षिक आय ४८,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 👉सभी विकलांगो के पास विकलांगता के दस्तावेज होना चाहिए।
- 👉जो भी आवेदक सरकारी नौकरी में कार्यरत है वो इसकी पात्रता नहीं रख सकते है।
- 👉उन्ही आवेदक को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनका शरीर ४०% से अधिक आसहाय है।
- 👉सभी आवेदकों के पास बैंक अकाउंट का होना जरुरी है।
मुख्य दस्तावेज़
लाभार्थी के पास निचे दिए गए दस्तावेज़ो का होना अनिवार्य है।
🎯आधार कार्ड
🎯मोबाइल नंबर
🎯आय प्रमाण पत्र
🎯जाति प्रमाण पत्र
🎯निवास प्रमाण पत्र
🎯विकलांग प्रमाण पत्र
🎯पासपोर्ट साइज फोटो
🎯बैंक अकाउंट की पासबुक
MP विकलांग पेंशन योजना में मिलने वाली राशि
“इस योजना में पात्रता रखने वाले लाभार्थी को प्रति माह ५००/- की सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट के भेज दे जाएगी।”
MP विकलांग पेंशन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के पंजीयन कराने के लिए आपको निचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिससे आप आसानी से अपना पजीयन दर्ज करा पाओगे।
![मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की जानकारी [2020] 3 official Site](https://i1.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/07/official-Site.jpg?resize=426%2C161&ssl=1)
- ↪️सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा। अब आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा।
- ↪️अब आप अगले पेज पर आने के बाद आपको सामने तीन ऑप्शन दिखाई देगा। जिसमे आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता को क्लिक करना होगा।
- ↪️आप आपमें सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जायेगा। इसमें आपको सम्बंधित जानकरी जैसे- जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी को भरे। अब आप “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन को क्लिक करे।
- ↪️इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप आपका नाम ,पता , आधार नंबर , मोबाइल नंबर जैसे सम्बंधित जानकरी भरने के बाद सबमिट के बटन को क्लिक करे।
- ↪️इस प्रकार आपका पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
F&Q About MP Viklang Pension Yojana
विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश में लाभार्थी को कितनी राशि मिलती है?
इसके माध्यम से लाभार्थियो को प्रति माह ५००/- रुपये की मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना की पात्रता किसे मिलती है?
इस स्कीम का लाभ ऐसे लोगो को मिलेगा जिनका शरीर ४०% से अधिक विकलांग है।
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कैसे करे?
रजिस्ट्रशन के लिए आप इस पोस्ट में बताई गई प्रक्रिया का पालन करके आप इसमें अपना पंजीयन दर्ज करा सकते है?
विकलांग पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ है।
४० % से कम विकलांग होने पर योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
जी नहीं! प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ४०% से अधिक विकलांग ही इसके पात्रधारी है?
आशा है की आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकरी आपको इस पोस्ट के माध्यम से जानने को मिली होगी।
इस योजना से जुडी और अधिक जानकरी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करे जिससे की आप MP Viklang Pension स्कीम के बारे सभी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो पाओ।
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