Home State Government Scheme Madhya Pradesh Govt Scheme

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश की जानकारी | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP in Hindi

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: मध्य प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू करती रही है जिससे कि लाभार्थी को लाभ मिलता रहा है I और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा है I

आज हम ऐसी ही योजना के बारे में आपको बताएंगे यह योजना पेंशन से संबंधित योजना है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है I

इस योजना के अंतर्गत कन्या के माता-पिता को 60 वर्ष की उम्र होने के पश्चात पेंशन के रूप में वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी जिसके अमाउंट ₹600 प्रति माह होगा I

आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी जैसे योजना के लाभ योजना की पात्रता विशेषता आवश्यक दस्तावेज इस में कैसे आवेदन करें आदि प्रकार की समस्त जरूरी जानकारी से अवगत कराएंगे जिससे कि आप भी इस योजना से जुड़े समस्त जानकारी जान पाओ ।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है ?

देश में ऐसे कोई परिवार है जिनके घर में सिर्फ कन्याएं ही है बेटा नहीं है इस कारण कई गरीब परिवारों को अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए काफी ज्यादा वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है I

इन कन्याओं के विवाह के बाद परिवार की दशा काफी दयनीय हो जाती है इस समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इन लाभार्थी परिवारों के माता-पिता को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है I

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति माह ₹600 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपने वृद्ध काल को आत्मनिर्भर होकर चला सके I

Read More-

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की जानकारी

योजना का नामकन्या अभिभावक पेंशन योजना
शुरुआत  1 अप्रैल 2013 से
लाभार्थीकन्या के माता पिता
हितग्राही को होने वाला लाभ₹600 प्रति माह की राशि
राज्य मध्यप्रदेश
किसके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
अधिकारिक वेबसाइटClick Here

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ (Benefits)

प्रदेश में ऐसे कई परिवार है जिनके घर में फिर कन्या ही है ऐसी अवस्था में उन बालिकाओं का विवाह होने के बाद परिवार में माता-पिता के अलावा कोई और नहीं रह जाता है I

इस समस्या को देखते हुए इस योजना देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के कई लाभ इन माता-पिता को मिलेंगे जो कि नीचे पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है ।

  • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के अंतर्गत बुजुर्ग माता-पिता को 60 वर्ष की आयु होने के बाद पेंशन के रूप में प्रतिमाह ₹600 की राशि दी जाएगी I
  • और सरकार के द्वारा समस्त सरकार की योजनाओं का लाभ जैसे अन्न योजना, बिजली योजना, संबल योजना आदि प्रकार की योजना का लाभ इन्हें मिलता रहेगा I

(SSSM ID) समग्र आईडी कैसे निकाले ? 2022

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के उद्देश्य

मध्यप्रदेश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर सिर्फ बेटीयाँ है बेटा नहीं है I इन गरीब परिवारों के माता-पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं उनकी शादी के उपरांत उनके पास काफी ज्यादा थी समस्याएं होती है जो कि काफी दयनीय है I

इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू करने का फैसला लिया है प्रदेश में ऐसे सभी परिवार जिनके घर बालिका है और उनकी सभी की शादी हो चुकी है I और उनके परिवार में माता-पिता के लिए अन्य कोई सदस्य ना है I ऐसे लोगों को प्रति माह ₹600 तक की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना को शुरू किया गया है ।

Source YouTube | By- Mastermind Farid

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के मुख्य तथ्य

यह योजना गरीब माता-पिता के लिए वरदान साबित होगी इस योजना के कुछ मुख्य तथ्य है जिसे आप को जानना जरूरी है जोकि नीचे आपको पॉइंट्स के माध्यम से बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है I

योजना के मुख्य तथ्य

  • प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना बुजुर्ग माता-पिताओं के लिए काफी लाभकारी है I
  • ऐसे माता-पिता को बुढ़ापे का सहारा मिलेगा I
  • इन माता-पिता को आत्मनिर्भरता मिलेगी इन्हें भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा I
  • इस योजना के माध्यम से इन्हें को जीने की नई राह मिलेगी I
  • जिससे कि वह अपना जीवन सुचारु रुप से चला पाएंगे I

मध्यप्रदेश प्रखर योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता और मानदंड

योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को कुछ पात्रता और मानदंड के अनुसार योग्य होना चाहिए I इस योजना के लिए कुछ पात्रता और मानदंड है यदि इस योजना की पात्रता के अनुरूप पाए जाते हो तो इस योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा I जो कि नीचे आपको बताया गया-

योजना की पात्रता और मानदंड

  • योजना का लाभ उन्हें ही दिया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है I
  • इस योजना की पात्रता ऐसे माता-पिता होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो I
  • परिवार में बेटियों का विवाहित होना अति आवश्यक होना चाहिए I
  • गरीब परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा I
  • यदि परिवार की बेटी के अलावा कोई पुत्र है तो इसमें आवेदक को लाभ नहीं दिया जाएगा I
  • यदि लाभार्थी करदाता है, तो वह भी इसी योजना का पात्र नहीं होगा I
  • योजना की पात्रता पाने वाले माता-पिता किसी भी प्रकार से शासकीय सेवा में सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए I

इन सभी पात्रता और मानदंड का पालन करने वाले आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा I

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजो की जानकारी

यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हो तो आपको इसम योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी I इन दस्तावेजों के होने पर ही आपको इसी योजना की पात्रता दी जाएगी I मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज नीचे पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताए गए हैं ।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. स्‍वयं की दो फोटो
  2. समग्र आई.डी.
  3. आधार नंबर
  4. मोबाईल नंबर
  5. बैंक पास बुक
  6. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  7. आयकर दाता नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र
  8. केवल कन्‍याऐं ही पुत्र नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
  9. मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक हैं ।

(Sambal Yojana) संबल योजना की पात्रता

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में Registration करना चाहते हो तो, नीचे आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह योजना पूर्ण रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया है I इस योजना में आपको अपना पंजीयन दर्ज कराने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हमने बताई है I

  • फिर इसके बाद आपको इस फॉर्म में आपके द्वारा समस्त जानकारी (पूछी गई) को भरना होगा I
  • सभी जानकारी को भरने के बाद इस आर्टिकल में बताए गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करना होगा I
  • अब इस फॉर्म को ऑफलाइन जमा करने के लिए आपके नजदीकी शहर में मुख्य नगर पालिका या अन्य सरकारी कार्यलय में जाकर इसे जमा करवाना होगा I
  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित संबंध रखते हो तो आपको इसके लिए आपकी ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में जाकर इसे सबमिट करना होगा I
  • या फिर आप लोक सेवा गारंटी में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो I
  • अब इस काम को जमा करने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी के द्वारा 60 दिनों के अंदर आपके आवेदन का सत्यापन सत्यापन कर के लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा ।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत कैसे करें ?

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form pdf

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे हम एक लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं जिस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर इस फॉर्म में जानकारी को भरकर जमा कर सकते हो जिससे कि आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकोगे I

कन्या अभिभावक पेंशन योजना से जुडे सवाल

Q.1 इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

इसका फायदा ऐसे अभिभावकों मिले अभिभावकों को मिलेगा जिनकी कन्याओं का विवाह हो चुका है I और जिनके पास पुत्र नहीं है I

Q.2 इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी ?

चयनित लाभार्थी को प्रतिमाह ₹600 पेंशन दी जाएगी I

Q.3 क्या अन्य राज्य के नागरिक इस योजना की पात्रता पा सकते हैं ?

बिल्कुल नहीं !

Q.4 इस योजना फायदा कितनी उम्र के बाद मिलेगा ?

इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा ?

Q.5 इस योजना में कन्या का विवाह होने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा ?

हां बिल्कुल कन्या के विवाह होने के बाद ही इसमें लाभार्थी को पेंशन प्रदाय की जाएगी I

अब आप इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अभिभावकों के लिए शुरू की गई अत्यंत कल्याणकारी योजना अभिभावक पेंशन योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से मिल गई होगी I

इस प्रकार मध्यप्रदेश की ओर भी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए इस वेबसाइट को फॉलो करें जिससे कि आप मध्यप्रदेश की आने वाली सभी योजनाओं की जानकारी के बारे में अपडेट रह पाओ ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version