राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई यह निर्धन गरीब परिवारों को शुरू की गई महत्व पूर्ण योजना है। Rastriya Parivarik Labh Yojana का सञ्चालन राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी गरीब परिवार के मुखिया के दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। तो राज्य सरकार ऐसे परिवारों को सान्तवना देने के लिए 30,000/- रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। जिससे उन परिवारों को सम्भलने का मौका मिल सके।
आज इस पोस्ट में हम उप्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। ताकि आप भी इस योजना का लाभ किसी जरुरत मंद तक पंहुचा सके।
![राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन [चेक स्टेटस] 1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना](https://i1.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/05/राष्ट्रीय-पारिवारिक-लाभ-योजना.jpg?resize=672%2C378&ssl=1)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 क्या है?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अनर्गत ऐसे निर्धन परिवारों को सहायता दी जाती है। जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई हो।
ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 30,000/- रूपए के राशि प्रदान की जाती है।
पूर्ण में यह राशि 20,000/- थी।
पर 2016 में इसे बढ़ाकर 30,000/– कर दिया है। यह सहायता राशि उन गरीब निर्धन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है।
जिससे उनके जीवन में कल्याण ही सके। आगे हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे की किस तरह इस योजना का लाभ उन परिवारों तक पहुंचाया जाता है।
Basic Detail Rashtriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवारिक लाभ |
घोषणा | उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मुखिया को खोने वाले गरीब परिवार |
राशि | 30,000 रूपये |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
शुरुआत | जनवरी, 2016 |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लाभ राज्य के गरीब और निर्धन परिवार को मुखिया के गुजर जाने के बाद मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत मिले वाली लाभ की सुविधा-
- प्रत्येक परिवारों को 30,000/- की धन राशि का प्रावधान है।
- इस योजना में गरीब ग्रामीण और शहरी परिवारों को लाभ मिलेगा।
- सरकार द्वारा अन्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जायेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य
इस परिवारों का मुख्य उद्देश्य यही है की राज्य के गरीब निर्धन और दुखी परिवारों को सरकार द्वारा सहायता राशि के माध्यम से उनके जीवन के कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना के उन्हें सँभालने का मौका दिया जा सके।
ताकि वो अपने परिवार की जीवका को चलने के लिए तैयार हो सके।
जिससे ऐसे गरीब परिवार आत्मनिर्भर बने ताकि उनके जीवन में प्रगति आ सके।
योजना की पात्रता एवं मानदंड
इस योजना में लाभार्थी उम्मीदवार परिवारों का निचे दी गई शर्तो के पालन करना अनवार्य है।
- लाभार्थी का परिवार स्थाई रूप से उप्र का निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु हुई परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आना चाहिए।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी शहरी परिवार की आय 56,000 रूपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्य दस्तावेज
आवेदक के पास इस योजना से लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। जिससे उन्हें लाभ मिल सके।
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आवेदक का आधार कार्ड
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) की मुख्य सेवा
- शासनादेश
- आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश
- नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन
- जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है )
- संपर्क सूत्र
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?
इस योजना में आपको ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए निचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से इसमें अपना पंजीयन दर्ज करा सकते हो। बस आपको कुछ बातो का ध्यान रखना होगा।
- आवेदक को सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा।
![राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन [चेक स्टेटस] 2 Ragistration process](https://i1.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/05/Ragistration-process-1.png?resize=385%2C263&ssl=1)
- होम पेज पर आने के बाद “नया पंजीकरण” के ऑप्शन को क्लीक करना होगा।
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का नया पेज ओपन हो जायेगा।
![राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन [चेक स्टेटस] 3 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना form](https://i1.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/05/राष्ट्रीय-पारिवारिक-लाभ-योजना-form.png?resize=437%2C509&ssl=1)
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई अभी आवश्यक को भरना होगा।
- इन सभी जानकारी को भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लीक करे।
- इस तरह आपकी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण ही जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
अपने इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन दर्ज करा लिया है तो आप अपने आवेदक की स्तिथि भी जान सकते है बस आपको निचे निचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो कीजिये।
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस पेज में आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” के ऑप्शन के क्लिक करना होगा।
![राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन [चेक स्टेटस] 4 आवेदन की स्थिति](https://i2.wp.com/pmmodischeme.com/wp-content/uploads/2020/05/आवेदन-की-स्थिति.png?resize=598%2C76&ssl=1)
- इस पेज में आपको पूछी गई सम्बंधित जानकारी डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का चयन करके “सर्च” बटन पर क्लिक करे।
- इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अपने आवेदक की स्तिथि के बारे में जान सकते है।
F&Q About राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?
ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद “आवेदन पत्र की स्थिति” के बटन के क्लिक करने बाद आप डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन आप आसानी से अपने स्तिथि देख सकते है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Status कैसे चेक करे?
होम पेज पर आने के बाद आप अपने एप्लीकेशन नंबर की सहायता से Rastriya Parivarik Labh Yojana Status चेक कर सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता क्या है?
लाभार्थी का परिवार स्थाई रूप से उप्र का निवासी होना चाहिए।
मृत्यु हुई परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए।
परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी शहरी परिवार ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना form pdf कैसे डाउनलोड करे?
आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म का PDF में डाउनलोड कर सकते है।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
मुख्य दस्तावेज पहचान पत्र ,मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक, आवेदक का आधार कार्ड, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र,मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि है।
आशा है की आप उत्तर प्रदेश सरकार की अति कल्याणकारी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। की कैसे इस योजना में रजिस्ट्रेशन, अपने स्तिथि की जाँच आदि जैसे मुख्य सेवाओं का लाभ कैसे पाए। इन पोस्ट के माध्यम से सब जाना।
अगर Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी और अधिक जानकरी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in को विजिट करे।