मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: यह योजना हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई अति महत्वपूर्ण योजना है। जी देश की सबसे बड़े सुरक्षा कार्यक्रमों में एक है। इसके माध्यम से हरियाणा राज्य के किसानों और असंगठित श्रमिक (आर्थिक रूप से कमजोर EWS) के लिए को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजय सरकार के द्वारा उठाया गया अति महत्वपूर्ण कदम है।
जिसके माध्यम से सभी ईडब्ल्यूएस के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आज इस पोस्ट में हम आपको Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna (MMPSY) से जुडी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकरी आपको इस पोस्ट के माध्यम से जानने को मिलेगी।
कृपया इस पोस्ट के अंत तक पड़े जिससे आप इस स्कीम के बारे में अधिक से अधिक जानकरी एकत्रित कर पाओ।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?
यह योजना उन सभी लोगो के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और ऐसे किसान जिनके पास २ हेक्टेयर से कम भूमि हो। इन सभी लाभार्थी के प्रत्येक परिवारों को प्रति वर्ष ६०००/- रुपये लाभ प्रदान किया जायेगा।
जिससे राज्य के श्रमिक परिवारों के जीवन में सुरक्षा ला सके और उनके जेवण को आत्मनिर्भर बना सके। इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna की शुरुआत की है।
Basic Info about Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
Launch By | मनोहर लाल खट्टर (C.M) |
Lunch Date | 30 Jan 2020 |
सहायता राशी | 6000/- Per Year |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक परिवारों |
Official Site | cm-psy.haryana.gov.in |
परिवार समृद्धि योजना के लाभ
इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से है।
- इसके माध्यम से १८ से ४० वर्ष के लाभार्थी को ६० वर्ष की उम्र के में बाद ३०००/- रूपए की पेंशन भुगतान प्रति माह किया जायेगा।
- इससे लाभार्थी परिवारों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा आएगी।
- एक योजना हरियाणा राज्य के श्रमिकों और किसानो लिए है।
- इसके लाभर्थियो को पेंशन के अलावा बिमा कवर भी दिया जायेगा।
मुख्य उद्देश्य
आज भी हमारे देश में ऐसी परिवार है जिनकी प्रति वर्ष आय बहुत ही कम है। जिससे ऐसे लोग अपने जीवन सुरक्षा की और ध्यान नहीं दे पाते है।
इसी समस्या से निवारण के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए इस योजना का आरम्भ किया है।
जिससे सरकार के द्वारा प्रति वर्ष ६०,०००/- की धनराशी लाभार्थी के बिमा कवर योजना में चले जाते है। जिससे ६० वर्ष की आयु होने के बाद लाभार्थी की इस योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्य दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- पहचान पत्र
- भूमि के पेपर
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनायें
इस योजना में इन ६ योजना के माध्यम से बिमा कवर दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMBY)
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- पप्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (PMKMDY)
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY)
- प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (PMSYMDY)
श्रेणीवर लाभार्थी को मिलने वाले लाभ
- 1 st आयु १८ से ४० वर्ष
- ६००० रुपये की राशी ३ आसान किस्तों के माध्यम से दी जाएगी।
- लाभर्थी के चयनीत परिवार के सदस्य को ५ साल के बाद 36,00/- Rs दिए जायेंगे।
- ६० वर्ष की आयु होने के बाद लाभर्थी को ३०००/- Rs ले लेकर ५०००/- रूपए तक की पेंशन राशी दी जाएगी।
- परिवार के नॉमिनी सदस्यों को बिमा कवर की राशी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी।
- 2 nd आयु ४० से ६० वर्ष
- २००० रुपये की आसान क़िस्त।
- ५ साल के बाद ३६०००/- रूपए की वित्तीय सहायता।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
इस योजना में आपको Registration करवाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसके बाद इसमें अपना पंजीयन आसानी से दर्ज करवा सकते है।

- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपके सामने मेनू बार दिखाई देगा।
- इस बार में आप Operator Login के ऑप्शन को क्लिक करे।
- इस पेज में लॉगिन करने के बाद आप सीएससी आईडी डाले और Next के बटन को क्लिक करे।
- अब आप अप्लाई स्कीम के ऑप्शन को क्लिक करे।
- इस पेज में आपको do you have family id के ऑप्शन में से Yes/No का चयन करे। अब आप सर्च के बटन को क्लिक करे।
- Next पेज में आप व्यक्तिगत जानकरी भरे।
- सभी जानकरी भरने के बाद एक बार अपनी जानकरी को चेक कर ले।
- फिर आप इसे सबमिट करे। और फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास संभल के रख ले।
- इस प्रकार आपकी Online Registration की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
F&Q About परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे कब आएंगे?
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार लाभार्थी को मिलने वाली राशी की अंतिम क़िस्त ३१ मार्च के पहले सभी के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपए से कम है। इस स्कीम के माध्यम से लाभर्थियो को लाभ पहुंचाया जायेगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लिस्ट कैसे चेक करे?
इसकी लिस्ट की चेक करने के लिए आपको OfficiL Site पर जाकर आप चेक कर सकते हो।
इस स्कीम की शुरुआत कब से हुई?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत 21 अगस्त 2019 से शुरू हुई।
इसके अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशी कितनी मिलेगी?
इसमें लाभार्थी को प्रति वर्ष ६०००/- रूपए की वित्तीय राशि २०००/- रूपए की तीन किस्तों के माध्यम से लाभ मिलेगा।
आशा है आप हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को इस पोस्ट के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकरी से अवगत हो चुके होंगे। कैसे इस योजना में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रशन करे।
इसके लाभ उद्देश्य पात्रता आदि प्रकार की सभी बाते आप जान गए होंगे। अगर आप भी Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana में लाभ लेने चाहते हो तो आज ही आप अपना पंजीयन दर्ज कराये।